अपनी जगह डमी कैंडिडेट बिठाने वाली ट्रेनी एसआई को जमानत : सुप्रीम कोर्ट ने मंजू विश्नोई को दी जमानत, अपने साथ बहिन के लिए भी बैठाया था डमी

अपनी जगह डमी कैंडिडेट बिठाने वाली ट्रेनी एसआई को जमानत : सुप्रीम कोर्ट ने मंजू विश्नोई को दी जमानत, अपने साथ बहिन के लिए भी बैठाया था डमी

जयपुर: सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 में अपनी जगह डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलाकर सफल होने वाली ट्रेनी एसआई मंजू विश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एन. नागेश्वर राव की खंडपीठ ने यह जमानत दी हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वेदांत शर्मा ने कोर्ट को बताया कि मंजू पिछले 15 महीने से जेल में बंद हैं। अभी तक मामले में चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए हैं। प्रकरण में 110 अभियुक्त, 433 डॉक्यमेंट्री एविडेंस और 122 गवाह हैं। ऐसे में ट्रायल में लंबा समय लगेगा। इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए।
हाईकोर्ट ने 13 मई को मंजू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

अपने साथ बहिन के लिए भी बैठाया था डमी मंजू विश्नोई को एसआईटी ने 3 अप्रेल 2024 को गिरफ्तार किया था। मंजू ने अपनी और अपनी बहिन संतोष की जगह डमी कैंडिडेट छम्मी को बिठाया था। वो दोनों भी जेल में हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार एसआई भर्ती में करीब पांच महिला ट्रेनी एसआई ने डमी कैंडिडेट बैठाकर सफलता हासिल की थी।
ये ट्रेनी एसआई मंजू विश्नोई, संतोष विश्नोई, भगवती विश्नोई, इंदूबाला और हरकू हैं। भगवती विश्नोई को पहले ही जमानत मिल चुकी हैं।
फर्जी डिग्री मामले में भी पहली जमानत प्रदेश में फर्जी डिग्री बनाने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से पहली जमानत हुई हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एन. नागेश्वर राव की खंडपीठ ने आरोपी प्रमजीत सिंह और मनदीप सिंह को जमानत दी हैं।
प्रमजीत सिंह प्रकरण में मुख्य आरोपी सुभाष पूनिया का बेटा हैं। इस पर आरोप है कि फर्जी डिग्री का पैसा इसी के खाते में आता था। इसकी जमानत को हाईकोर्ट ने फरवरी में खारिज कर दिया था। वहीं मनदीप सिंह पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी सुमन के लिए सुभाष पूनिया के जरिए फर्जी डिग्री बनवाई थी। उसकी एवज में प्रमजीत सिंह के खाते में पैसे डाले थे

मनदीप की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने मई में खारिज कर दिया था। मनदीप की पत्नी सुमन भी जेल में है।

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