रोसावा ग्राम पंचायत सरपंच बहाल : हाईकोर्ट ने दिए आदेश, जिला परिषद कमेटी ने उजाला जांगिड़ को किया था निलंबित

रोसावा ग्राम पंचायत सरपंच बहाल : हाईकोर्ट ने दिए आदेश, जिला परिषद कमेटी ने उजाला जांगिड़ को किया था निलंबित

फतेहपुर के रोसावा ग्राम पंचायत की सरपंच उजाला जांगिड़ को हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुनः बहाल कर दिया। यह मामला विधायक कोटे से संबंधित था। थेतलिया गांव में एक बड़े हॉल के इंटरलॉक और टीन शेड के लिए विधायक कोटे से 10 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था।

हॉल का इंटरलॉक कार्य पूरा हो गया। लेकिन टीन शेड के लिए जगह नहीं मिलने के कारण पीडब्ल्यूडी विभाग ने टीन शेड के लिए आवंटित राशि का समायोजन कर दिया। इस मामले में शिकायत की गई।

जिला परिषद ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने सरपंच उजाला जांगिड़ को दोषी मानते हुए 11 मार्च को उन्हें निलंबित कर दिया। सरपंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया।

सरपंच उजाला जांगिड़ ने कहा कि यह जीत पूरी ग्राम पंचायत की है और सच्चाई की जीत है। उन्होंने इसे राजनीतिक कारणों से की गई कार्रवाई का जवाब बताया।

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