फतेहपुर में गांजा तस्कर को 10 साल की सजा : 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया, एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

फतेहपुर में गांजा तस्कर को 10 साल की सजा : 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया, एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

फतेहपुर की एडीजे कोर्ट ने मादक पदार्थ रखने के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

मामला 13 अप्रैल 2023 का है। सुबह 5:30 बजे फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने पेट्रोल पंप तिराहे के पास एक वाहन को रोकने की कोशिश की। चालक वाहन लेकर भाग गया। थानाधिकारी ने वाहन का पीछा किया और रघुनाथपुरा के पास उसे पकड़ लिया।

वाहन चालक की पहचान लक्ष्मणगढ़ निवासी राजेश वेदी के रूप में हुई। वाहन की पिछली सीट पर चार कट्टे रखे हुए थे। तलाशी में 76 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर गांजा जब्त कर राजेश वेदी को गिरफ्तार कर लिया और एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया।

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 14 गवाह और 77 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास ऐचरा ने आरोपी को दोषी पाया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट जय कौशिक ने की।

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