युवक की हत्या के दोषी पति-पत्नी और ससुर को उम्रकैद : अवैध संबंध के चलते किया था मर्डर, 21 गवाहों के बयान के बाद सुनाया फैसला

युवक की हत्या के दोषी पति-पत्नी और ससुर को उम्रकैद : अवैध संबंध के चलते किया था मर्डर, 21 गवाहों के बयान के बाद सुनाया फैसला

चूरू के रतननगर थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते एक युवक की हत्या के मामले में डीजे कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विवाहिता, उसके पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

गांव रामदेवरा के रामावतार (23) की जुलाई 2021 को हत्या कर शव को सातड़ा गांव की सड़क किनारे फेंक दिया गया था। जांच में पता चला कि रामावतार का ममता जांगिड़ से प्रेम संबंध था। अप्रैल 2021 में ममता की शादी सातड़ा निवासी दीपक उर्फ दीपचंद से हो गई थी।

शादी के बाद भी रामावतार और ममता का संपर्क जारी रहा। इस बात की जानकारी ममता के ससुराल वालों को लग गई। ममता ने अपने पति और ससुर के साथ मिलकर साजिश रची। उसने रामावतार को फोन कर अकेले होने का झांसा देकर सातड़ा के बाहर बुधराम के खेत की ढाणी में बुलाया।

रामावतार जब रात को बाइक से वहां पहुंचा, तो पहले से मौजूद ममता के पति दीपक और ससुर बुधराम ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने केबल के तारों का डंडा बनाकर रामावतार की पिटाई की। अंदरूनी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने 21 गवाहों के बयान और 65 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है।

 

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