चूरू: बीकानेर के वाणिज्यिक कोर्ट के आदेश पर सोमवार दोपहर को पीडब्ल्यूडी ऑफिस में कुर्की की कार्रवाई के लिए टीम के पहुंचने हडकंप मच गया। मामले के अनुसार पीडब्ल्यूडी के संवेदक के 2014 के निर्माण कार्यों के बकाया पेमेंट नहीं होने पर कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी वसूली वारंट के साथ पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंचे। यह कार्रवाई 46.89 लाख का भुगतान न होने पर की जानी है। इनमें 24.84 लाख रुपए सड़क निर्माण कार्य के, 20.59 लाख रुपए ब्याज एवं 1.45 लाख रुपए अन्य खर्च के शामिल किए गए हैं।
कोर्ट ने यह वसूली के आदेश दिए हैं। भुगतान न होने पर कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में मौजूद फर्नीचर, एसी, पंखे, वाहन, कंप्यूटर और अन्य चल संपत्ति कुर्क कर राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट की टीम के आते ही हडकंप : कोर्ट की टीम के कार्यालय पहुंचते ही हडकंप मच गया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी एसई पंकज यादव ने टीम से भुगतान के लिए हाथ जोड़कर मोहलत मांगी। वाणिज्यिक कोर्ट बीकानेर ने स्पष्ट किया है कि जब तक पूरी राशि जमा नहीं होती, तब तक कुर्की की कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की गई है। बतादें कि मैसर्स लक्ष्मीनाथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के महेंद्र शर्मा ने बताया कि यह सड़क निर्माण का काम 2014 में करवाया गया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने इसका भुगतान अभी तक नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग अभी भी मोहलत मांग रहा है।
2014 के पुराने बकाया पेमेंट के बारे में चीफ इंजीनियर को पिछले सप्ताह लिखा जा चुका है। मैंने उनसे मोहलत मांगी है। आज तो वे दूसरे दिन आने की कहकर चले गए। संभवतया एक-दो दिन में चीफ इंजीनियर के जवाब मिलने के बाद आगे तय करेंगे। -पंकज यादव, एसई, पीडब्ल्यूडी
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